Wednesday, July 13, 2022

हाइकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाचार्य के ट्रांसफर के मामले में उपनिदेशक ,समाज कल्याण,प्रयागराज को निर्णय लेने का दिया आदेश

 हाइकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाचार्य के ट्रांसफर के मामले में उपनिदेशक ,समाज कल्याण,प्रयागराज को निर्णय लेने का दिया आदेश


प्रयागराज के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ,सुरवल साहनी,शंकरगढ़ के प्रभारी प्रधानाचार्य व जीव विज्ञान के प्रवक्ता जीत लाल पटेल का ट्रांसफर अन्य विद्यालय में किए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर हाइकोर्ट ने छःसप्ताह के अंदर उपनिदेशक ,समाज कल्याण ,प्रयागराज मंडल को निर्णय लेने का आदेश दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने मा. न्यायमुर्ति मनीष माथुर को बहस में बताया कि याची ने समाज कल्याण अधिकारी व सुरवल साहनी के छात्रावास अधीक्षक अमित कुमार शुक्ला  के द्वारा  फर्जी बिल बाउचर का बिल पास किये जाने, व  अन्य  के संदर्भ में शिकायत करने पर याची को यह कहते हुए कौड़िहार विद्यालय में सम्बद्ध कर दिया गया की वहां जीव विज्ञान का कोई भी प्रवक्ता नही है और बोर्ड की परीक्षा नजदीक है।उसके बाद 27.10.2021 को उपनिदेशक के द्वारा याची द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर अन्य विद्यालय में संबद्ध किये जाने पर रोक लगाते हुए समाज कल्याण अधिकारी,प्रयागराज से जवाब तलब किया  लेकिन उपनिदेशक के आदेश को दरकिनार कर समाज कल्याण अधिकारी ने पुनः संशोधित आदेश पारित कर शोषण करने के उद्देश्य से करछना में सम्बद्ध कर दिया और याची की तीन महीने की सैलरी भी रोक ली गई। सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव के निरिछण के दौरान पाया गया कि उस स्कूल में कोई जीव विज्ञान का अध्यापक न होने के कारण मौखिक आदेश पर सम्बद्ध किया गया था और अमित कुमार शुक्ला पर कार्यवाही कर उनकी संबद्धता निरस्त कर दी गई है जबकि याची के अधिवक्ता ने बताया कि उपनिदेशक ने समाज कल्याण अधिकारी से जवाब मांगा की याची के मूल तैनाती स्थल ,सुरवल साहनी में याची एक मात्र  जीव विज्ञान  का प्रवक्ता है जिनकी संबद्धता अन्य विद्यालय में किये जाने पर सम्बन्धित विषय जीव विज्ञान का भी पठन पाठन कार्य बाधित होगा जिस पर समाज कल्याण अधिकारी ने आज तक कोई जवाब नही दिया।याची की ओर से पूरक शपथ पत्र दाखिल करते हुए यह भी बताया गया कि समाज कल्याण अधिकारी को शासन ने निलंबित भी कर दिया ।जिस पर हाइकोर्ट ने  उप निदेशक ,समाज कल्याण प्रयागराज मंडल को छः सप्ताह में नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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