उत्तर प्रदेश ,समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को फर्जी पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) से जमानत मिल गई है। मंगलवार को उनके बेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पिता-पुत्र दोनों को अंतरिम आदेश में जमानत देने की अनुमति दी है। बताते चलें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान पर आपराधिक मामला दर्ज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 4 हफ्ते के बाद लागू होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश की निचली अदालत में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा।
दोनों की रिहाई में एक बड़ी चुनौती और है। अब्दुल्ला के खिलाफ कई अन्य मामले भी चल रहे हैं, जिसमें उन्हें जमानत मिलना मुश्किल है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है। हालांकि इस पर शीर्ष अदालत ने पूछा कि आखिर सरकार को इस केस के सिलसिले में खान की अब कस्टडी की जरूरत क्यों है। इस पर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता एसवी राजू ने बताया कि आजम खान के खिलाफ कई अन्य गंभीर मामलों में भी जांच चल रही है। इसलिए उन्हें बेल देना ठीक नहीं होगा। जबकि आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस केस में चार्जशीट पहले ही दाखिल कर दी गई है।
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